राजस्थान सरकार के सभी पेंशनर एवं फेमेली पेंशनर के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। इस हेतु देवली के उपकोष कार्यालय में 29 नवंबर को शिविर का आयोजन किया जाएगा।
उपकोषाधिकारी कैलाश चंद बैरवा ने बताया कि 29 नवंबर 2025 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में पेंशनर की माह दिसंबर की पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है। किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर उपकोष कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। पेंशनर शिविर में अपने जीवित प्रमाण पत्र के साथ अपने आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं पी.पी.ओ.की छाया प्रति के साथ उपस्थित होकर जमा करा सकते हैं।
पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने हेतु उपकोष कार्यालय में 29 नवंबर को लगेगा शिविर











