जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार जलुथरिया के निर्देशानुसार देवली के बाल गृह एवं आंगनबाडी केन्द्र में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।
शिविर में पीएलवी भगवान कंवर द्वारा उपस्थित बच्चों को बताया गया कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को दुनिया भर में बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाना और इसे खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए मनाया जाता है। कम उम्र के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और कार्यो स्थितियों में नियोजित होने से रोकना, विनियमित करना और संरक्षित करना। बाल श्रम बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को रोकता है और उन्हें शिक्षा के अवसर से भी वंचित रखता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का महत्व बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, बाल श्रम को रोकने के लिए सरकारों और संगठनों को प्रेरित करना, बाल श्रम के कारणों को दूर करना, जैसे गरीबी और शिक्षा की कमी आदि है।