Ajay AryaAjay Arya 10-May-2025
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ड्रोन कैमरा उड़ाने एवं आतिशबाजी का उपयोग करने पर लगाई रोक 

ड्रोन कैमरा उड़ाने एवं आतिशबाजी का उपयोग करने पर लगाई रोक 

वर्तमान स्थिति में लोक शांति एवं आंतरिक सुरक्षा के मध्य नजर टोंक जिले में ड्रोन कैमरा उड़ाने एवं आतिशबाजी का उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है।
जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने बताया कि लोक शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था बाधित होने से बचाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। इसी प्रकार पटाखे, आतिशबाजी का विक्रय करने एवं उपयोग करने पर भी रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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