देवली में शुद्व आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लगाए गए खाद्य अनुज्ञा शिविर में कुल 49 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से मौके पर 48 खाद्य अनुज्ञा लाईसेंस जारी किए गए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गुर्जर ने बताया कि अस्पताल परिसर में लगाए गए षिविर में लाईसेंस और रजिस्ट्रेषन वितरित किये गये। साथ ही मोटे अनाज की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। षिविर के दौरान मोबाईल फूड टैस्टिंग लैब वाहन द्वारा आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थाे के संदर्भ में जागरूक किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शैलेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि लाईसेंस के लिए 9 व्यापारियों ने एवं रजिस्ट्रेषन के लिए 40 छोटे फुटकर व्यापारियों ने आवेदन किए जिसमे से मौके पर 8 लाईसेन्स व 40 रजिस्ट्रेषन जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर दण्डनीय अपराध है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्षन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित केंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दूध विक्रेता, डेयरी, चायपान, दुकान, मण्डी व्यापारी फल, सब्जी, मांस- अंडे विेक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले सभी से कहा है कि जिन व्यापारियों ने अभी तक भी लाईसेंस और रजिस्ट्रेषन नही बनाये है, वे शीघ्र षिविर में या ईमित्र द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेषन प्राप्त करने के लिए आवेदन करे। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। षिविर मे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम से दिनेष जैन, तिलक वर्मा, रामेश्वर, राकेश आदि उपस्थित रहे।
खाद्य अनुज्ञा शिविर में 48 लाईसेंस जारी किए, बिना लाईसेंस व्यवसाय करने पर होगी कानूनी कार्यवाही










