तालुक विधिक सेवा समिति देवली अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्टेªट संयोगिता गहलोत के निर्देशानुसार पेनल अधिवक्ता बंशीलाल कलवार एडवोकेट ने मानव धर्म मानसिक विमन्दित पुनर्वास आवासीय गृह देवली में कार्यक्रम का आयोजन कर दिव्यांग व्यक्तियों के आबजरवेशन के बारे में बताया।
कार्यक्रम में बाल विवाह निषेध, नालसा (तस्करी एवं वाणिज्यक यौन शोषण पिड़ीतों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, नालसा (आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाए)ं योजना 2015, मानसिक रूप से बीमार ओर मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं योजना 2015, नालसा (आपदा पिड़ीतों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2010, रालसा (विधि से संघर्षरत बालकों व कैदियों हेतु विधिक सेवाएं व सहायता योजना 2015, एवं हेल्थ टू चिल्ड्रन स्कीम, (पिड़ीत प्रतिकर स्कीम, विधिक सहायता स्कीम का प्रचार-प्रसार, जन उपयोगी सेवाओं, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, प्ली बारगेनिंग व एनजीटी का प्रचार-प्रसार, बाल नशा मुक्ति रोकथाम हेतु जागरूकता किया गया। कार्यक्रम में आवासीय गृह की अधीक्षक आशा शर्मा, केयर टेकर खानाराम, संजय व आवासीय गृह विद्यार्थी उपस्थित थे।