जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के तत्वावधान में तालुका विधिक सेवा समिति देवली द्वारा मंगलवार को ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर की अध्यक्षता संस्था प्रधान वसुधा शर्मा ने की। इस दौरान विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित पॉश एक्ट 2013, महिला सुरक्षा और गरिमा पेटिका के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि दिनेश कुमार जलूथरिया अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश टोंक ने बाल विवाह को कानूनी अपराध बताते हुए बच्चों को सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श की पहचान, बाल संरक्षण तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निःशुल्क विधिक सहायता टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की विस्तृत जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि विजय गौड़ सचिव तालुका समिति देवली ने बाल अपराधों की रोकथाम पर विचार रखे। शिविर के दौरान विद्यालय में स्थापित गरिमा पेटिका को सबके सामने खोला गया। इसमें छात्राओं द्वारा डाली गई 3 विभिन्न समस्याओं को संज्ञान में लेकर मौके पर ही उनका त्वरित निवारण किया गया, जिससे विद्यार्थियों में कानून के प्रति विश्वास बढ़ा। ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे के विशेष सत्र में संस्था प्रधान वसुधा शर्मा की मौजूदगी में सभी विद्यार्थियों को जीवन में कभी नशा न करने तथा बाल विवाह का विरोध करने व बाल विवाह न करने का सामूहिक संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर पी.एल.वी. भगवान कंवर सहित विद्यालय स्टाफ और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, 3 समस्याओं का किया निवारण










