खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए देवली उपखण्ड में अग्रवाल धर्मशाला में एक दिवसीय शिविर का आयोजन 5 जनवरी को किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ शैलेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षैत्रो के आस पास से जुडे खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए एक दिवसीय शिविर 5 जनवरी सोमवार को अग्रवाल धर्मशाला देवली में लगाया जाएगा एवं खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 में निहित प्रावधानों के बारे में खाद्य कारोबारियों के साथ विचारगोष्ठी का आयोजन कर खाद्य व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डाॅ. मदन लाल गूजर ने सभी प्रकार केखाद्य कारोबारियों से अपील की है कि शिविर में पहुंचकर अपना लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवाएं। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। सभी खाने-पीने के सामान बेचने वाले बिना लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ बेचते पाये गये तो नियमानुसार 6 महीने की सजा व 5 लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।
खाद्य लाईसेंस शिविर 5 जनवरी को, बिना लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ बेचते पाए जाने पर होगा जुर्माना










