दीपावली के त्यौहार पर उपखंड क्षेत्र देवली में विस्फोटक आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 15 दिवस की अवधि के लिये जारी किये जायेंगे।
उपखण्ड अधिकारी रूबी अंसार ने बताया कि विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 12 सितम्बर से 26 सितम्बर तक किए जा सकते हैं। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य माने जायेंगे। उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि आवेदनकर्ता कार्यालय समय पर आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल के ब्ल्यूप्रिंट की 4 प्रतियां, जिसमें आसपास के व्यवसायिक स्थल की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित हो, साथ ही पासपोर्ट साईज की 2 नवीनतम फोटो संलग्न करें।
दीपावली पर आतिशबाजी बेचने हेतु लाइसेंस आवेदन 26 सितम्बर तक आमंत्रित

