Ajay AryaAjay Arya 25-May-2026
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आयकर विभाग ने जारी किए आईटीआर-1 एवं आईटीआर-4 के यूटिलिटी फॉर्म, रिटर्न फाइलिंग शुरू

आयकर विभाग ने जारी किए आईटीआर-1 एवं आईटीआर-4 के यूटिलिटी फॉर्म, रिटर्न फाइलिंग शुरू

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27) के लिए आईटीआर-1 एवं आईटीआर-4 के एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही करदाता अब अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।
कर सलाहकार एडवोकेट प्रदीप कुमार काबरा (देवली) ने बताया कि आयकर विभाग द्वारा इन फॉर्मों में कुछ आवश्यक बदलाव किए गए हैं तथा अब उनकी यूटिलिटी को पोर्टल पर अपलोड कर लाइव कर दिया गया है। इससे करदाता अब आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर आसानी से अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा:
⏺️ वेतनभोगी और छोटे व्यवसायी: वेतनभोगी कर्मचारी एवं छोटे व्यवसायी 31 जुलाई 2026 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
⏺️ गैर-ऑडिटेड छोटे व्यवसायी व फ्रीलांसर: बजट 2026-27 में किए गए नए प्रावधानों के अनुसार ऐसे छोटे व्यवसायी एवं फ्रीलांसर, जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उन्हें 31 अगस्त 2026 तक आईटीआर दाखिल करने की सुविधा दी गई है।
⏺️ समय पर रिटर्न भरने की अपील: एडवोकेट काबरा ने क्षेत्र के करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील करते हुए कहा कि अंतिम समय की तकनीकी परेशानियों और भीड़भाड़ से बचने के लिए करदाता अपने आवश्यक दस्तावेज (जैसे फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट आदि) पहले से तैयार रखें और समय रहते अपना रिटर्न फाइल करें।


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